कोच्चि, 24 मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को पेरियार नदी में हाल में मरी हुईं मछलियां मिलने की घटना के मद्देनजर शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह तत्काल ऐसे कदम उठाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
मुख्य न्यायाधीश ए.जे.देसाई और न्यायमूर्ति वी.जी.अरुण की पीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें उद्योगों द्वारा जहरीला पदार्थ सीधे पेरियार नदी में बहाने का आरोप लगाया गया था और अदालत से इसे रोकने के लिए आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने केरल सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एर्णाकुलम के जिला कलेक्टर और अलुवा नगर पालिका को डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी (डीएसजेपी) के अध्यक्ष केएसआर मेनन की ओर से दाखिल याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
भाषा धीरज प्रशांत
प्रशांत
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