इस राज्य के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ विधेयक | Local youth of this state will get 75 percent reservation in private jobs, the bill passed in the assembly

इस राज्य के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ विधेयक

इस राज्य के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ विधेयक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:45 PM IST, Published Date : November 6, 2020/1:40 pm IST

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल विधानसभा में एक अहम विधेयक को मंजूरी मिल गई। जिसके तहत अब स्थानीय युवकों को निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद अब राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

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बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जो आज पूरा हो गया है। विधानसभा ​में विधेयक पास होने के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

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अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है।

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जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर यह विधेयक पेश किया गया। वहीं सदन में पास हो गया। इस विधेयक में राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।

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जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों सहित अन्य पर लागू होंगे। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

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