राज मिस्त्रियों ने खनन के अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया |

राज मिस्त्रियों ने खनन के अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

राज मिस्त्रियों ने खनन के अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : June 22, 2022/4:41 pm IST

बेंगलुरु, 22 जून (भाषा) पारंपरिक रूप से पत्थर कटाई का काम करते आ रहे भोवी समुदाय के राज मिस्त्रियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख कर बेंगलुरु ग्रामीण के मीसागनहल्ली में पत्थर की कटाई का पेशा जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए नौ जून को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर पत्थर का काम करने वाले राज मिस्त्रियों की अर्जी पर कार्रवाई करें। यह जनहित याचिका भोवी समुदाय की ओर से श्रीलक्ष्मी वेंक्टेश्वर कल्लू कुटुकारा भोवी सहकारी संघ द्वारा अधिवक्ता शंकरप्पा के मध्यम से दायर की गई है।

उल्लेखनीय है कि भोवी समुदाय गांव में सरकार की करीब 28 एकड़ की जमीन पर पत्थर की कटाई का काम करता है। अधिकारियों ने उन्हें इस गतिविधि को बंद करने का आदेश दिया है।

भोवी समुदाय के सदस्यों का दावा है कि यह उनका पारंपरिक पेशा है और उन्होंने इसे जारी रखने की अनुमति मांगी है।

समुदाय ने अर्जी में दावा किया है कि समुदाय का यह पारंपरिक पेशा है जो पिछड़ेपन का शिकार है। उसे अधिकारियों द्वारा अमीर कारोबारियों से मिलीभगत कर धमकाया जा रहा है जो क्षेत्र में खनन के लिए मशीनों के इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं।

भाषा

धीरज नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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