नोएडा: चेक बाउंस होने के मामले में कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा |

नोएडा: चेक बाउंस होने के मामले में कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा

नोएडा: चेक बाउंस होने के मामले में कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा

:   Modified Date:  May 8, 2024 / 01:09 PM IST, Published Date : May 8, 2024/1:09 pm IST

नोएडा (उप्र), आठ मई (भाषा) गौतमबुद्ध नगर जिले की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में एक कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-39 की निवासी डॉ. शिवानी दादू के कारोबारी अनिल मित्तल पर करोड़ों रुपये बकाया थे जिसके भुगतान के लिए मित्तल ने तीन मई 2017 को 1.05 करोड़ रुपये का चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया।

उन्होंने बताया कि मित्तल द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर डॉ. शिवानी ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया।

कुमार ने बताया, ‘‘गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कारोबारी को दोषी पाया और 18 माह की सजा सुनाई। साथ ही 1.05 करोड रुपये की जगह अब 1.98 करोड़ पर देने का आदेश दिया गया है।’’

भाषा सं मनीषा खारी

खारी

 

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