पटियाला हाउस अदालत हिंसा: मारपीट के मामले में दो पूर्व विधायक बरी |

पटियाला हाउस अदालत हिंसा: मारपीट के मामले में दो पूर्व विधायक बरी

पटियाला हाउस अदालत हिंसा: मारपीट के मामले में दो पूर्व विधायक बरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:19 PM IST, Published Date : October 27, 2021/6:53 pm IST

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक ओपी शर्मा और कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह को फरवरी 2016 में यहां पटियाला हाउस अदालत परिसर के बाहर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के पूर्व नेता अमीक जामई के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में बरी कर दिया है।

यह कथित घटना पटियाला हाउस अदालत परिसर के बाहर तब हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राजद्रोह के एक मामले में अदालत में पेश किया जाना था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) रवींद्र कुमार पांडे ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी भीड़ के साथ मौजूद थे, जिसने कथित तौर पर जामई को पीटा था।

अदालत ने कहा कि यह भी साबित नहीं हुआ कि शर्मा ने जामई को किसी तरह की कोई चोट पहुंचाई थी या उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। अदालत ने यह भी गौर किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा कि शर्मा उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने जामई को गलत तरीके से कथित तौर पर रोका था।

मारवाह के बारे में, न्यायाधीश ने गौर किया कि अदालत में जिरह के दौरान, जामई ने कहा कि उसने शिकायत में उनका नाम इस आधार पर लिया कि उन्होंने मारवाह शब्द को भीड़ में सुना। हालांकि, वह अदालत में उनकी उस व्यक्ति के रूप में पहचान करने में विफल रहे, जो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और जिसने उन्हें पीटा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 फरवरी 2016 को दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ जामई को गलत तरीके से रोका और उनके साथ मारपीट की। यह भी आरोप लगाया गया था कि शर्मा ने जामई को आपराधिक रूप से धमकाया और जान से मारने की धमकी दी।

भाषा

देवेंद्र उमा

उमा

 

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