1988 का रोड रेज मामला: उच्चतम न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई |

1988 का रोड रेज मामला: उच्चतम न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई

1988 का रोड रेज मामला: उच्चतम न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : May 19, 2022/2:41 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में बृहस्पतिवार को एक साल की सजा सुनाई।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर पीड़ित परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया।

हालांकि शीर्ष अदालत ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को ‘जानबूझकर चोट पहुंचाने’ के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था।

भाषा नेत्रपाल मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)