नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी।
शीर्ष अदालत ने चार मार्च को पार्टी को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था क्योंकि अदालत ने पाया था कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आप और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी।
पीठ ने कहा कि यह अंतिम मौका है और पार्टी को 10 अगस्त तक या उससे पहले राउज एवेन्यू स्थित इमारत संख्या 206 का कब्जा सौंपना होगा।
राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय को परिसर आवंटित किया गया था।
शुरुआत में सिंघवी ने पीठ से आग्रह किया कि समय-सीमा बढ़ाई जाए।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त वकील के. परमेश्वर ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए 90 अदालत कक्षों की कमी है।
उन्होंने कहा, ‘हम (उच्च न्यायालय) बहुत खराब स्थिति में हैं और अब हमें नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए परिसर किराए पर लेना पड़ सकता है।’
परमेश्वर ने कहा कि आप मध्य दिल्ली में कोई स्थान चाहती है लेकिन उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में किसी अन्य स्थान पर भूमि की पेशकश की जा रही है।
पीठ ने आदेश, ‘विचाराधीन परिसर को 15 जून, 2024 तक खाली किया जाना था। परिसर 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है। न्यायिक बुनियादी ढांचे का विस्तार अवरुद्ध है जिसकी विस्तार की लागत भी एक कारक है।’
पीठ ने आदेश दिया, ‘तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के तौर हम आवेदक (आप) को 10 अगस्त, 2024 तक परिसर को खाली करने का समय देते हैं और पार्टी को न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष हलफनामा देना होगा कि वे 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय को खाली करके शांतिपूर्ण तरीके से उसका कब्जा सौंप देंगे।’
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार मार्च को पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी के राउज एवेन्यू स्थित अपने कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का निर्देश दिया था। पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया था कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।
पीठ ने कहा था कि आप को जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
सिंघवी ने कहा था कि आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और वह अपनी स्थिति के अनुसार नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में जमीन पाने की हकदार है।
भाषा योगेश नरेश
नरेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
बंगाल के राज्यपाल ने ममता को उनके बारे में बयान…
6 hours ago