पेरिस ओलंपिक ट्रायल में नहीं चुने जाने के खिलाफ निशानेबाज मानिनी कौशिक की याचिका खारिज |

पेरिस ओलंपिक ट्रायल में नहीं चुने जाने के खिलाफ निशानेबाज मानिनी कौशिक की याचिका खारिज

पेरिस ओलंपिक ट्रायल में नहीं चुने जाने के खिलाफ निशानेबाज मानिनी कौशिक की याचिका खारिज

:   Modified Date:  May 16, 2024 / 04:19 PM IST, Published Date : May 16, 2024/4:19 pm IST

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने निशानेबाज मानिनी कौशिक की आगामी पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर महिला श्रेणी में चयन के लिए हुए ट्रायल में शामिल नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि चयन की अर्हता विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है और अदालत अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने 15 मई को पारित आदेश में कहा, ‘‘इस अदालत की राय है कि चयन देश के सर्वोत्तम हित में और देश भर के सभी खिलाड़ियों पर लागू किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है। अदालत के समक्ष ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया हो इंगित करे कि याचिकाकर्ता का नाम जानबूझकर हटा दिया गया है या किसी खिलाड़ी के चयन में कोई पक्षपात किया गया है।’’

याचिकाकर्ता ने पेरिस ओलंपिक चयन के लिए ट्रायल से उसे अलग करने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को पात्रता में बदलाव के लिए 2023 में एक नया चयन मानदंड नहीं लाना चाहिए था।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)