Supreme Court gave power to ED

‘अब रिश्वत लेना माना जाएगा मनी लांड्रिंग की तरह अपराध’, सुप्रीम कोर्ट ने ED को दी सुपर पावर

Supreme Court gave power to ED : जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अपराध की आय का अधिग्रहण ही मनी लॉन्ड्रिंग के समान है।"

Edited By :   Modified Date:  May 19, 2023 / 02:35 PM IST, Published Date : May 19, 2023/2:07 pm IST

Supreme Court gave power to ED : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में ‘जुड़वां’ की तरह है और ऐसे मामलों में अपराध की आय का अधिग्रहण स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग के समान होगा।  अभी तक करप्शन के मामलों में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

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Supreme Court gave power to ED : “यह सच है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जो अनुसूचित अपराध होते हुए भी अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का अपराध एक अनुसूचित अपराध है। जब तक कि यह लाभ के लिए हत्या या भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या नहीं है, वह अपराध की आय उत्पन्न कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यह इस प्रकार के अपराधों के संबंध में है कि कोई संभवतः यह तर्क दे सकता है कि केवल अपराध करना पर्याप्त नहीं है बल्कि अपराध की आय का सृजन आवश्यक है। भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन जुड़वां की तरह है। इसलिए, भले ही एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप एक अमूर्त संपत्ति प्राप्त होती है, यह धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय बन जाती है… जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अपराध की आय का अधिग्रहण ही मनी लॉन्ड्रिंग के समान है।”

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यह अवलोकन जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील के एक बैच को अनुमति देते हुए किया था, जिसमें कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले की नए सिरे से जांच का निर्देश दिया गया था, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके विधायक वी सेंथिल बालाजी शामिल थे। विधायक वी सेंथिल बालाजी सहित अन्य पर 2011 और 2015 के बीच राज्य परिवहन निगम में नियुक्तियों के बदले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के एक निर्देश को भी खारिज कर दिया।

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अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मुख्य तर्क में से एक यह था कि जांच शुरू करने के लिए निदेशालय के लिए आवश्यक न्यायिक तथ्य एक अपराध का गठन था, साथ ही उस अपराध के संबंध में अपराध की आय की उत्पत्ति भी थी। सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि पहचान की गई संपत्ति का अस्तित्व या अभियुक्तों के हाथों अवैध लाभ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अनिवार्य है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने भी इसी तरह की चिंता जताई।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की आय के बीच के अंतर को दूर करने वाली एक व्याख्या संवैधानिक रूप से संदिग्ध है, और केवल जब किसी दागी संपत्ति को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाएगा, तभी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप होने चाहिए।

 

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