नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सर्जरी के सीधे प्रसारण से उत्पन्न कानूनी और नैतिक मुद्दों से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के कुछ व्यक्तियों द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एनएमसी को सर्जरी के सीधे प्रसारण की नियमित निगरानी करने और इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
उच्चतम न्यायालय ने मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
भाषा
देवेंद्र अविनाश
अविनाश
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