सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले से हम असहमत हैं : आप |

सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले से हम असहमत हैं : आप

सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले से हम असहमत हैं : आप

:   Modified Date:  May 21, 2024 / 11:35 PM IST, Published Date : May 21, 2024/11:35 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह उच्च न्यायालय के इस फैसले से ‘‘ससम्मान असहमति’’ व्यक्त करती है तथा वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के लिए ‘‘इंसाफ’’ की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय जाएगी।

उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा क्रमश: दर्ज किए गए धनशोधन एवं भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आबकारी नीति मामला भाजपा की ‘‘राजनीतिक साजिश’’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन हम उसके निर्णय से ससम्मान असहमत हैं। यह कथित शराब घेाटाला भाजपा द्वारा रची गयी राजनीतिक साजिश है। यह आप पर हमला करने एवं पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है।’’

आतिशी ने आरोप लगाया, ‘‘जब भाजपा दिल्ली और पंजाब में चुनावी रण में आप को पराजित नहीं कर सकी तब यह साजिश रची गयी।’’

भाषा राजकुमार नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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