महिला अपहरण मामला : रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मई तक टली |

महिला अपहरण मामला : रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मई तक टली

महिला अपहरण मामला : रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मई तक टली

:   Modified Date:  May 9, 2024 / 08:22 PM IST, Published Date : May 9, 2024/8:22 pm IST

बेंगलुरु, नौ मई (भाषा) निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यहां की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को अपहरण के एक मामले में जद (एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

पूर्व मंत्री रेवन्ना को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक महिला के अपहरण के कथित मामले में गिरफ्तार किया था और उन्हे आठ मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

अपहरण का मामला रेवन्ना के बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है।

पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद रेवन्ना (66) को बुधवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामला महिला के बेटे की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि रेवन्ना के बेटे प्रज्वल ने उसकी मां का यौन शोषण किया था।

एसआईटी ने रेवन्ना के विश्वासपात्र सतीश बबन्ना को भी हिरासत में लिया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का कथित तौर पर अपहरण किया गया था।

प्रज्वल द्वारा कई महिलाओं के यौन शोषण के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। उसके आधार पर कर्नाटक राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखे जाने के बाद राज्य सरकार ने 28 अप्रैल को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया।

हासन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल (33) चुनाव के एक दिन बाद 27 अप्रैल को कथित तौर पर देश छोड़कर चले गए। एसआईटी ने उन्हें पेश होने के लिये समन भी भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए।

गृह मंत्री जी. परमेश्वर के मुताबिक इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

भाषा प्रशांत अविनाश

अविनाश

 

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