Renters’ expenses are going to increase: भोपाल। अगर आप किराए के मकान में रहते है तो आपकी जेब कटनी वाली है। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही किराएदार अधिनियम 2022 लागू करने जा रही है। अभी तक मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाला आपसी समझौता होता था वो अब अधिकार बन जाएगा। यह करार कानूनी दायरे में होगा। अधिनियम का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। और नगरीय विकास विभाग ने इसे सभी कलेक्टरों को भेज दिया है। इसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा, इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
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Renters’ expenses are going to increase: मकान मालिक और किराएदार के बीच हमेशा विवाद होते रहते है। क्योंकि अभी ये करार मामूली स्टाम्प पेपर पर होते हैं, वो किसी कानूनी दायरे में नहीं रहते। लेकिन अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद किरायेदार कभी भी मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा। यदि कोई रहने के लिए घर किराये पर लेना चाहता है तो उसे दो महीने का एडंवास पैसा देना होगा। इसके अलावा अगर कोई काम-धंधे के लिए जगह लेना चाहता है तो उसके लिए छह महीने का एडंवास देना होगा।
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Renters’ expenses are going to increase: जिसके बाद करार खत्म होने के पहले जगह खाली कराने के लिए मालिक को सक्षम अधिकारी के सामने अपील करनी होगी। करार रिन्यू कराना है तो खत्म होने के एक महीने पहले अनुरोध करना होगा। ये किराएदारी व्यवस्था शासकीय भवनों, यूनिवर्सिटी, संगठन, धार्मिक संस्था के परिसरों पर भी लागू होगी। करार में परिसर की पूरी डिटेल होगी। आधार नंबर। दोनों के फोटो के साथ तमाम जानकारियां होंगी। पेन नंबर भी देना होगा।
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Renters’ expenses are going to increase: किरायेदार द्वारा की गई टूट-पूट की मरम्मत नहीं कराएगा। बाकी काम के साथ रंगाई-पुताई कराएगा। जरूरत पड़ी तो नलों के पाइप की मरम्मत व परिवर्तन करेगा। आंतरिक और बाह्य वायरिंग भी कराएगा। नल कनेक्शन, पाइप कुकिंग गैस, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियां, पार्किंग, संचार माध्यम, स्वच्छता सेवा या बिजली आपूर्ति या अन्य कोई आवश्यक सेवा को मालिक नहीं काट सकेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो किरायेदार के आवेदन पर एक महीने के अंदर सक्षम अधिकारी उसकी जांच कर आपूर्ति बहाल करेंगे। इसके साथ किरायेदार बिना मालिक की सहमति के परिसर में कोई स्थायी निर्माण या संरचना में बदलाव नहीं कर पाएगा। हर जिले में डिप्टी कलेक्टर को सक्षम अधिकारी (किराया प्राधिकारी) कलेक्टर नियुक्त करेंगे। इनके फैसले की अपील एडिशनल कलेक्टर के पास होगी। ट्रिब्यूनल में अपील का 60 दिन के भीतर निराकरण करना होगा।
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Renters’ expenses are going to increase: नल वाशरों और नलों को बदलेगा। नाली की सफाई कराएगा। शौचालय की मरम्मत, वाश-बेसिन ठीक कराना, नहाने का टब ठीक रखना, गीजर की मरम्मत, साकेट व स्विच की मरम्मत कराएगा। रसोई के फिक्सचर की मरम्मत, विद्युत उपकरणों का सुधार, दरवाजे, अलमारी, खिड़कियों आदि के ताले और नॉब्स को बदलना, फ्लाई-नेट को बदलना, खिड़कियों-दरवाजों आदि के कांच पैनलों को बदलना और किराएदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले बगीचे और खुले स्थानों का संधारण करना होगा।
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Renters’ expenses are going to increase: करार की सूचना ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड से संबंधित को एक माह में देनी होगी।
सक्षम संस्था किराएदारी करार को एक नंबर देगी। इसे डिजिटल सरकारी सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा।
किराएदार उसी परिसर में कोई दूसरा किराएदार नहीं रख सकेगा। कोई उप करार नहीं होगा।
सिक्योरिटी राशि किराएदार के परिसर खाली करने की तारीख पर वापस होगी।
करार की दो प्रतियां होंगी। एक मालिक और एक किरायेदार रखेगा।
सामान्य टूट-फूट को ठीक करने का जिम्मा मालिक और किरायेदार दोनों पर होगा।
दोनों यदि किसी काम के लिए मना करते हैं तो मालिक सिक्योरिटी राशि काटकर और किराएदार किराया से पैसा काटकर मरम्मत करा सकेगा।
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