मध्यप्रदेश के इस जिले में धारा 144 लागू, सभी हथियार लाइसेंस सस्पेंड, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Section 144 implemented in this district of Madhya Pradesh : जिला प्रशासन ने चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दिया

मध्यप्रदेश के इस जिले में धारा 144 लागू, सभी हथियार लाइसेंस सस्पेंड, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: May 27, 2022 3:21 pm IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा आज हो गई। इसी के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इस बीच ग्वालियर में जिला प्रशासन ने चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दिया।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश के साथ ही सभी हथियार लाइसेंस सस्पेंड हो गया है। बता दें कि जिले के मुरार, भितरवार, घाटीगांव, डबरा जनपद में चुनाव होना है। ये सभी इलाके संवेदनशील है। इसे ध्यान में जिला प्रशासन की टीम अभी से इलाके में अलर्ट हो गया है। Section 144 implemented in this district of Madhya Pradesh

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