बंबई उच्च न्यायालय ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों के दोषी को जेल से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी |

बंबई उच्च न्यायालय ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों के दोषी को जेल से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी

बंबई उच्च न्यायालय ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों के दोषी को जेल से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी

:   Modified Date:  June 10, 2024 / 06:49 PM IST, Published Date : June 10, 2024/6:49 pm IST

मुंबई, 10 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोटों के मामले में एक दोषी को विधि पाठ्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के एक पेपर में नासिक केंद्रीय कारागार से शामिल होने की सोमवार को अनुमति दे दी।

दोषी मोहम्मद साजिद मारगूब अंसारी ने दक्षिण मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज द्वारा तीन मई से 15 मई तक आयोजित दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का अदालत से आग्रह किया था।

अदालत ने मई में, उसे परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जेल से परीक्षा केंद्र जाने की अनुमति दी थी और नासिक केंद्रीय कारागार अधिकारियों को उसे परीक्षा की तारीखों पर कॉलेज ले जाने का निर्देश दिया।

अंसारी ने 10 मई को एक अर्जी दायर कर दावा किया कि वह कुछ पेपर में शामिल नहीं हो सका क्योंकि प्रयासों के बावजूद उसे समय पर कॉलेज नहीं पहुंचाया जा सका था।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने मुंबई विश्वविद्यालय को इस बारे में विचार करने को कहा था कि क्या अंसारी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा में शामिल हो सकता है।

सोमवार को, विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील रुई रोड्रीज ने पीठ को बताया कि अंसारी को 12 जून को निर्धारित एक शेष पेपर में नासिक जेल से शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने अंसारी के परीक्षा में शामिल होने के संबंध में विश्वविद्यालय के वकील द्वारा बताई गई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने कहा कि यह एक जुलाई को विषय पर आगे की सुनवाई करेगी।

सितंबर 2015 में, एक विशेष अदालत ने सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2015 में, उसे कानून की पढ़ाई करने की अदालत से अनुमति मिली थी, जबकि 2023 में उसे पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति मिली थी।

सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोटों में 189 यात्रियों की मौत हो गई थी और 824 अन्य घायल हुए थे।

भाषा सुभाष प्रशांत

प्रशांत

 

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