मुंबई, सात मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई के 2021 कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने से जुड़े मामले में गिरफ्तार एक कथित मादक पदार्थ तस्कर को जमानत दे दी।
अदालत ने रेखांकित किया कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती में अनिश्चितता थी, जो प्रथम दृष्टया उसके बरी होने का आधार बन सकती है।
न्यायमूर्ति एन जे जामदार की एकल पीठ ने दो साल से अधिक समय से जेल में बंद वरिष्ठ कॉरपोरेट कार्यकारी अब्दुल कादर शेख को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
पीठ ने उसे लंबे समय तक जेल में रखने और त्वरित सुनवाई के अधिकार को संज्ञान में लिया।
इस चर्चित मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन उच्च न्यायालय ने आर्यन को जमानत दे दी थी और बाद में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
शेख पर मामले के कुछ सह-आरोपियों को मादक पदार्थ की आपूर्ति करने का आरोप है।
भाषा धीरज संतोष
संतोष
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