21 राज्यों से 11.8 लाख वनवासी और आदिवासी नहीं होंगे बेदखल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक | 11.8 lakh forest dwellers and tribals will not be evicted from 21 states

21 राज्यों से 11.8 लाख वनवासी और आदिवासी नहीं होंगे बेदखल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

21 राज्यों से 11.8 लाख वनवासी और आदिवासी नहीं होंगे बेदखल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : March 1, 2019/3:14 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी अपने ही 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। जंगल की जमीन पर इन वनवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिए थे। शीर्ष कोर्ट ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे कोर्ट में दाखिल करें। 

पढ़ें-पाकिस्तान ने एफ-16 के मलबे को भारतीय विमान का बताया, झूठ बेनकाब होने पर हुई फ…

पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे सुनवाई करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने के केन्द्र सरकार के अनुरोध पर विचार के लिए सहमत हो गई थी। कोर्ट ने इस आदेश के तहत 21 राज्यों से कहा था कि करीब 11.8 लाख उन वनवासियों को बेदखल किया जाए, जिनके दावे अस्वीकार कर दिए गए हैं। पीठ ने कल सुनवाई के बाद कहा, ‘हम अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. पीठ ने कहा कि वनवासियों को बेदखल करने के लिए उठाए गए तमाम कदमों के विवरण के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामे दाखिल करने होंगे.’