सुप्रीम कोर्ट ने इन पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण देने से किया इंकार, कही ये बड़ी बात | Court refuses to allow reservation in admission to super speciality medical courses for the year 2020-21

सुप्रीम कोर्ट ने इन पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण देने से किया इंकार, कही ये बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने इन पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण देने से किया इंकार, कही ये बड़ी बात

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : November 27, 2020/4:32 pm IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020-21 के सुपर स्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये डाक्टरों को आरक्षण की अनुमति देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के बारे में जारी आदेश प्रतिभाशाली चिकित्सकों के हितों के लिये नुकसानदेह होगा क्योंकि सुपर स्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों के लिये तमिलनाडु में 50 प्रतिशत सीटें उनके लिये उपलब्ध नहीं होंगी।

Read More: स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, छत्तीसगढ़ में आज 12 संक्रमितों की मौत 1879 नए मरीजों की पुष्टि

शीर्ष अदालत ने इस कथन से सहमत होने से इंकार कर दिया कि सरकार के आदेश को प्रभावी करने से किसी पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के सात अक्टूबर के निर्देशों और सुपर स्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अंतर-सेवा कोटा प्रभावी करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया।

Read More: स्टोइनिस को चोट लगी, भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में खेलना तय नहीं- रिपोर्ट

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने निर्देश दिया शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिये सुपर स्पेशिएलिटी मेडिकल पाठ्यकमों में प्रवेश के लिये काउन्सलिंग की प्रक्रिया बगैर किसी आरक्षण के ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख पर जारी रहेगी। पीठ ने दोहराया कि यह निर्देश सिर्फ वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिये ही प्रभावी होगा। पीठ ने कहा कि चूंकि प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ऐसी स्थिति में हम इस साल अंतर-सेवा चिकित्सकों के लिये आरक्षण की अनुमति नहीं दे सकते।

Read More: कबीर शोध पीठ ने सीएम भूपेश को किया सम्मानित, राम वनगमन पथ और कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जताया आभार

अतिरिक्त सालिसीटर जनरल संजय जैन ने दलील दी थी क सुपर स्पेशिएलिटी पाठ्यक्रम में कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। केरल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने दलील दी कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिये इस समय अंतर-सेवा आरक्षण लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

Read More: रबी मौसम की उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक, इन कृषकों को मिलेगा लाभ..

 
Flowers