सरकार ने तुअर आयात के लाइसेंस की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई | Govt extends validity of Tur Import License till December 31

सरकार ने तुअर आयात के लाइसेंस की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई

सरकार ने तुअर आयात के लाइसेंस की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : October 26, 2020/5:19 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने तुअर दाल के आयात के लाइसेंस की वैधता को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि आयात के लिए अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख पत्र (आईसीएलसी) की कट-ऑफ तिथि अब एक दिसंबर, 2020 होगी।

इसमें कहा गया है कि पात्र और सत्यापित आवेदक जिन्हें लाइसेंस जारी किया गया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुअर की आयात खेप 31 दिसंबर से पहले भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाए।

डीजीएफटी ने कहा, ‘‘तुअर के आयात के लिए लाइसेंस की वैधता को 15 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 करने का फैसला किया गया है।’’

भाषा अजय अजय रमण

रमण

 

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