तिरुवनंतपुरम, दो अक्टूबर (भाषा) केरल सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले काबू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू करके पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है।
मुख्य सचिव विश्वास मेहता ने बृहस्पतिवार को देर रात जारी आदेश में कहा कि जनसभाओं ने संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। यह आदेश तीन अक्टूबर से सुबह नौ बजे लागू होगा और 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जनसभाओं से संक्रमण के बेहद तेजी से फैलने का खतरा है, इसलिए पांच से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधान लागू किए जाएंगे।’’
केरल में संक्रमण के 8,135 नए मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख के पार हो गई तथा 29 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 771 हो गई।
भाषा सिम्मी पवनेश
पवनेश
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