तमिलनाडु में लड़की का अपहरण, बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा | Tamil Nadu sentences girl convicted of kidnapping, rape to 20 years rigorous imprisonment

तमिलनाडु में लड़की का अपहरण, बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

तमिलनाडु में लड़की का अपहरण, बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : January 8, 2021/12:34 pm IST

इरोड, आठ जनवरी (भाषा) तमिलनाडु की एक महिला अदालत ने 2018 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

दोषी ने ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला के जरिए 15 साल की लड़की से दोस्ती की थी और बाद में नाबालिग किशोरी से शादी करने की बात कहकर महिला की मदद से चित्तूर में अगवा कर लिया था।

बाद में दोषी ने उससे बलात्कार किया।

घटना की जानकारी मिलने पर लड़की के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने पार्लर चला रही महिला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था और उसे लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए शख्स की मदद करने के लिए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

महिला अदालत की जज मालती ने सजा सुनाई।

भाषा शुभांशि उमा

उमा

 

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