चचेरी बहन के साथ लिव-इन में रहने के बाद अब शादी करना चाहता है भाई, अब हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश | After staying in live-in with cousin, now brother wants to get married, now the High Court gave this instruction

चचेरी बहन के साथ लिव-इन में रहने के बाद अब शादी करना चाहता है भाई, अब हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

चचेरी बहन के साथ लिव-इन में रहने के बाद अब शादी करना चाहता है भाई, अब हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : November 20, 2020/3:58 pm IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अनोखे मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। दरअसल एक युवक अपनी ही चचेरी बहन के सा​थ ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ रह रहे थे और वे शादी करना चाहते थे। मामले को लेकर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी होती है। न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका में दलील दी गई है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे, लेकिन तब भी यह गैरकानूनी है। सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी होती है।

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युवक के वकील जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने भी अपने जीवन और स्वतंत्रता को लेकर रिट याचिका दायर की है। इसके अनुसार, लड़की 17 साल की है और याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी थी कि दोनों ‘लिव-इन’ रिश्ते में हैं। लड़की ने अपने माता-पिता द्वारा दोनों को परेशान किए जाने की आशंका जताई थी।

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