सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.. कलेक्टर का आदेश | All shops, fruits and vegetables, poultry, fish, meat and poultry, milk will be open till 5 pm

सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.. कलेक्टर का आदेश

सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.. कलेक्टर का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : May 15, 2021/7:24 am IST

रायपुर,छत्तीसगढ़। रायपुर जिला 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉक कर दिया गया है। कलेक्टर ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।

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जिले में अतिरिक्त छूट के साथ दुकान खोलने की अनुमति भी दी गई है। सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।

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कलेक्टर का आदेश देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें..

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