होली में डीजे-नगाड़ा बजाने पर लगा प्रतिबंध, धमतरी जिले में लागू हुआ धारा 144 | Ban on playing DJ-Nagara in Holi, Section 144 also applied in Dhamtari district

होली में डीजे-नगाड़ा बजाने पर लगा प्रतिबंध, धमतरी जिले में लागू हुआ धारा 144

होली में डीजे-नगाड़ा बजाने पर लगा प्रतिबंध, धमतरी जिले में लागू हुआ धारा 144

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : March 25, 2021/4:53 pm IST

धमतरी: आगामी होली त्यौहार और जिले में कोरोना संक्रमितों की प्रतिदिन बढ़ती जा रही संख्या के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने एहतियात के तौर पर जिले में धारा 144 लागू कर दिए हैं। इसके तहत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे और कोविड 19 संबंधी भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदण्डों एवं गाईड लाईन का अक्षरशः पालन करना होगा। बता दें कि प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, गौरेला-मरवाही-पेंड्रा, कोंडागांव, नारायणपुर और जशपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

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जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा तथा डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम और भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसका पालन नहीं करने पर समिति प्रबंधक/संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं हो, इस बात विशेष ध्यान रखने कहा गया है।

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जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि निज निवास में होली मिलन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/छः फीट की दूरी रखना अनिवार्य है। होली त्यौहार में समूह में पांच से अधिक लोगों का एक साथ घूमना, होली कार्यक्रम में सामुहिक भोज का आयोजन करना तथा होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियां तथा अधिक आवाज वाले सायलेंसर की गाड़ियां चलाना प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी की मनाही है, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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साफ तौर पर कहा गया है कि होली त्यौहार में रंग की दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर रहना होगा, नहीं तो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। रेसिडेंशीयल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन और सार्वजनिक स्थानों में टेंट, माइक, फाग गीत इत्यादि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रख आम जनता से अपील की है कि होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ मनाया जाए तथा कम पानी/लकड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग करें।

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