पूर्व IAS आलोक शुक्ला की नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने शासन को अर्जेंट नोटिस जारी कर मांगा जवाब | Case of appointment of former IAS Alok Shukla, High Court seeks response by issuing an Argentine notice

पूर्व IAS आलोक शुक्ला की नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने शासन को अर्जेंट नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पूर्व IAS आलोक शुक्ला की नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने शासन को अर्जेंट नोटिस जारी कर मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : March 9, 2021/8:57 am IST

बिलासपुर। पूर्व IAS आलोक शुल्का की नियुक्ति मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अर्जेंट नोटिस जारी छत्तीसगढ़ सरकार और आलोक शुक्ला से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।

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बता दें कि, आलोक शुक्ला प्रमुख की बतौर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग में 3 साल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संविदा नियुक्ति की गई है। जिसे बीजेपी के रुस्तम भाटी ने जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी है।

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याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आलोक शुक्ला बहुचर्चित नान घोटाले के आरोपी हैं, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव के पद पर बिठाया जाना,संविदा नियुक्ति में निहित प्रावधानों के विपरीत है। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चन्यायालय की युगलपीठ ने राज्य सरकार एवं आलोक शुक्ला को अर्जेंट नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

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