नई दिल्ली। सीबीआई ने मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ केस में शनिवार को सीआरपीएफ, इंफाल पुलिस और असम रायफल्स के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस हत्या की जांच करने के आदेश दिए थे। सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के 1,528 मामलों की जांच के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान 14 जुलाई 2017 को एक एसआईटी गठित की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कराने और कथित अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के मामलों की जांच का आदेश दिया था। बता दें, मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षाबलों और पुलिस पर कथित रूप से 1528 फर्जी एनकाउंटर और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं का आरोप है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सर्वोच्च अदालत की उस टिप्पणी पर भी ऐतराज जताया था जिसमें जस्टिस लोकुर और जस्टिस ललित की पीठ ने कहा था कि जिन लोगों ने कत्ल किया है, वे खुलेआम घूम रहे हैं।
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मणिपुर पुलिस की पैरवी कर रहे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इस मामले को जस्टिस लोकुर और जस्टिस ललित की बेंच को नहीं सुनना चाहिए। इस बात पर जस्टिस ललित ने कहा कि जो टिप्पणी की गई थी, वे किसी पुलिसवाले के खिलाफ नहीं थी। अगर आप चाहते हैं, तो हम आदेश जारी कर सकते हैं।