दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को 6 महीने की जेल, इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई सजा | Delhi Assembly Speaker Sent Jail for 6 months

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को 6 महीने की जेल, इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई सजा

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को 6 महीने की जेल, इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : October 18, 2019/1:30 pm IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल सहित 4 लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला कोर्ट ने बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सुनाई है।

Read More: प्रशासनिक सर्जरी, सूरज कुमार कश्यप बनाए गए CM के OSD तो विभोर अग्रवाल को संवाद का अतिरिक्त प्रभार

गौरतलब है कि मामला 6 फरवरी 2015 का है। बताया गया कि रामनिवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल सहित अन्य लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर में घुस आए। इस दौरान उन्होंने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि रामनिवास गोयल को बताया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता अपन घर में गरीबों को चुनाव से पहले बांटने के लिए कंबल और शराब छिपाकर रखे हुए थे।

Read More: पिछले तीन दिन से नानावती अस्पताल में भर्ती हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जानिए क्या है वजह

मामले में कोर्ट ने रामनिवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल सहित 4 लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही सभी को 6 महीने जेल और एक—एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

Read More: कर्मचारियों को भूपेश सरकार का दीवाली गिफ्ट, 25 अक्टूबर तक वेतन भुगतान का आदेश जारी

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/WLPeDY4Ivdg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>