मतदान और मतगणना की अवधि ‘ड्राई डे’ घोषित | Duration of voting and counting will be declared as dry day

मतदान और मतगणना की अवधि ‘ड्राई डे’ घोषित

मतदान और मतगणना की अवधि ‘ड्राई डे’ घोषित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : April 2, 2019/2:20 pm IST

रायपुर। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मदिरा एवं इस प्रवृत्ति के अन्य नशीले पदार्थों के विक्रय एवं परोसने पर प्रतिबंध लगाया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्तर में 11 अप्रैल, दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 18 अप्रैल और तीसरे चरण में 23 अप्रैल को राज्य के शेष लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। मतगणना की तिथि 23 मई को निर्धारित की गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के निर्वाचन और मतदान वाले क्षेत्रों की शराब दुकानों, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में शराब, मादक, खमीरीकृत या इस तरह का अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रखने एवं मतदान तथा मतगणना अवधि को ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। राज्य के किसी भी क्षेत्र में यदि पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित होती है तो पुनर्मतदान तिथि पर भी संबंधित क्षेत्र में ‘ड्राई डे’ रहेगा।

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इसके तहत सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि तथा भांग/भांगघोटा की दुकानों को ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। इसी तरह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती पांच किलोमीटर क्षेत्र को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर शक्ति से रोक लगाने एवं जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।