अनलॉक 3 की गाइडलाइन: राज्य से बाहर आने-जाने के लिए अब पास जरूरी नहीं, 1 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल | Guideline of Unlock 3: Pass is no longer necessary for going out of state

अनलॉक 3 की गाइडलाइन: राज्य से बाहर आने-जाने के लिए अब पास जरूरी नहीं, 1 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल

अनलॉक 3 की गाइडलाइन: राज्य से बाहर आने-जाने के लिए अब पास जरूरी नहीं, 1 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : July 31, 2020/12:59 pm IST

जयपुर। कोरोना के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने अन्तर्राज्यीय आवागमन पर लगाई गई रोक हटा ली है, अनलॉक 3.0 के लिए गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में बताया गया है कि अब अन्तर्राज्यीय अवागमन के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

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बता दें कि अब राज्य की सीमा में बिना पास के एंट्री हो सकेगी व अन्य राज्यों में जाने के लिए भी पास बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। कमर्शियल वाहन भी बिना बाधा के आवागमन कर सकते हैं, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक 3.0 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा 1 सितंबर से नियमों के दायरे में रखते हुए खोले जाएंगे।

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राज्य सरकार की गाइड लाइन के तहत स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो और रेल सेवाएं भी फिलहाल पहले की तरह बंद रहेंगी। कंटेंटमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। केंद्र सरकार के बाद राज्य के गृह विभाग में अनलॉक 3.0 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। जो कि एक अगस्त से लागू होगी।

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वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को खुला रहने की पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई, सभी धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य बड़े कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल खुले रहेंगे लेकिन 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं।

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राज्य सरकार ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को जिला, उपखंड एवं ग्राम स्तर पर आयोजित करने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सरकार द्वारा नियंत्रित व्यक्ति समारोह में शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

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वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने, अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल नहीं होने पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।

 
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