हाईकोर्ट का फैसला, पॉवर हाउस का मेटाडोर स्टैंड सुपेला शिफ्ट, पुलिस और निगम ने कराया खाली | high court decision on power house metador stand

हाईकोर्ट का फैसला, पॉवर हाउस का मेटाडोर स्टैंड सुपेला शिफ्ट, पुलिस और निगम ने कराया खाली

हाईकोर्ट का फैसला, पॉवर हाउस का मेटाडोर स्टैंड सुपेला शिफ्ट, पुलिस और निगम ने कराया खाली

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:14 PM IST, Published Date : March 6, 2019/10:32 am IST

भिलाई। हाईकोर्ट ने पॉवर हाउस स्थित करोड़ों रूपए के जमीन विवाद मामले पर अहम फैसला सुनाया है। विवादित मेटाडोर स्टैंड को खाली करा लिया गया है। मेटाडोर स्टैंड को सुपेला के डॉग हाउस के पास विस्थापित किया गया है। मेटाडोर स्टैंड संचालक संघ ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा पर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भूमि हथियाने का आरोप है।

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मेटाडोर स्टैंड के संरक्षक की माने तो पूर्व सभापति राजेन्द्र अरोरा को पहले मेटाडोर संघ का अध्यक्ष बनाया गया लेकिन उन्होंने पार्षद और सभापति रहते हुए निगम से सांठ-गांठ कर अपने सास के नाम से यह जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए । अब इस आदेश के बाद मेटाडोर चालकों के पास गाड़ी रखने की समस्या खड़ी हो गई है।

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वहीं भिलाई नगर निगम के पूर्व सभापति राजेन्द्र अरोरा इसे सत्य की जीत बता रहे है। अरोरा ने पूर्व विधायक बदरूदीन कुरैशी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक लोग इस प्रकरण में शामिल हो गए थे जिसके कारण फैसला आने में विलंब हुआ है।