मालेगांव ब्लास्ट केस, तीन आरोपियों को विशेष अदालत में पेश होने से छूट | Malegaon blast case, three accused exempt from appearing in special court

मालेगांव ब्लास्ट केस, तीन आरोपियों को विशेष अदालत में पेश होने से छूट

मालेगांव ब्लास्ट केस, तीन आरोपियों को विशेष अदालत में पेश होने से छूट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : May 21, 2019/1:45 pm IST

मुंबई। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एएनआई अदालत ने आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को पेशी से छूट दे दी है। आरोपियों ने मामले सुनवाई शुरु होते ही पेश होने की छूट मांगी थी।

प्रज्ञा और चतुर्वेदी ने अदालत से कहा कि वे लोकसभा चुनाव के आने वाले परिणाम की तैयारियों में व्यस्त हैं। चुनाव में दोनों उम्मीदवार हैं। वहीं पुरोहित ने निजी मुश्किलों का हवाला दिया। अदालत ने उनकी याचिकाएं मंजूर कर ली। अदालत ने मालेगांव में हुए विस्फोट स्थल पर जाने के लिए आरोपियों के वकीलों की याचिका को भी अनुमति दे दी।

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बता दें कि इससे पहले विशेष अदालत ने मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने पिछले सप्ताह सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। उसने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा।

 
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