High court Order on private school fees 2021 : 460 प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% कटौती के आदेश, प्रबंधन अगर फीस ले चुके हैं तो लौटाना होगा.. यहां के लिए हाईकोर्ट का आदेश | Order for 15% reduction in fees of private schools, if the management has taken the fees

High court Order on private school fees 2021 : 460 प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% कटौती के आदेश, प्रबंधन अगर फीस ले चुके हैं तो लौटाना होगा.. यहां के लिए हाईकोर्ट का आदेश

High court Order on private school fees 2021 : 460 प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% कटौती के आदेश, प्रबंधन अगर फीस ले चुके हैं तो लौटाना होगा.. यहां के लिए हाईकोर्ट का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : July 2, 2021/3:02 am IST

High court Order on private school fees 2021

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज की गई फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया गया है। यही नहीं, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि अगर अभिभावकों से इससे ज्यादा फीस ली गई है तो स्कूलों को वो फीस लौटानी होगी या आगे के फीस में एडजस्ट करना होगा।

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सरकार का ये फैसले ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी छूट गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ऐसे परिजन जैसे-तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे परिजन अब राहत की सांस ले सकेंगे। 

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उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस 3000 रुपये रही है तो स्कूल उसमें 15 फीसदी की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपये ही चार्ज करेंगे।

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हाई कोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए है, जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा फीस संबंधी जारी किए गए पुराने निर्देश का पालन करेंगे।

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इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा।