प्रदेश में 20 अप्रैल से लोगों को मिलेंगी कई तरह की छूट, इन चीजों के लिए लेनी होगी अनुमति.. देखिए | People will get many types of discounts in the state from April 20, permission will have to be taken for these things .. See

प्रदेश में 20 अप्रैल से लोगों को मिलेंगी कई तरह की छूट, इन चीजों के लिए लेनी होगी अनुमति.. देखिए

प्रदेश में 20 अप्रैल से लोगों को मिलेंगी कई तरह की छूट, इन चीजों के लिए लेनी होगी अनुमति.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : April 18, 2020/9:50 am IST

रायपुर। प्रदेश में आगामी 20 अप्रैल से लोगों को कई तरह की छूट मिल सकती हैं, इनमें रोजमर्रा के साथ आर्थिक और सामाजिक जरूरतों की चीजों पर छूट मिलेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह के मुताबिक सभी सार्वजनिक स्थलों में मास्क जरूरी रहेगा, धारा 144 प्रभावशील रहेगी। वहीं उन्होने कहा कि शादी और अंत्येष्टि के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, बावजूद इसके भी इन आयोजनों पर 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए टाइम लिमिट रखा जाएगा।

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उन्होने बताया कि समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक और खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों को अनुमति़ दी जाएगी। गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और ई-कामर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति होगी। जाहिर है कि शासन प्रशासन लोगों को रियायत देने पर विचार कर रहा है, रायपुर में 19 तारीख तक पूर्ण लॉकडाउन है। वहीं 20 अप्रैल से राहत देने के​ लिए आज एक बैठक रखी गई थी, जहां प्रशा​सनिक स्तर के तमाम अधिकारी इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि जनता की ज्यादा जरूरत के हिसाब से चीजों को अनुमति दी जाएगी।

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वहीं वाणिज्यिक और निजी संस्थान की सेवाएं शुरू होंगी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच, केबल टीवी सेवाएं, आईटी ओर उस पर आधारित सेवाएं, 50 फीसदी उपस्थिति पर सेवाएं शुरू होंगी। सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा व काल सेंटर शुरू होंगे, कुरियर सेवाएं शुरू की जाएंगे निजी सुरक्षा सेवाएं, दफ्तर व कॉलोनियों में सुरक्षा के इंतजाम किये जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन, मोटर, मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं शुरू की जाएंगी।

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वहीं सरकारी, निजी उद्योग औऱ औद्योगिक संस्थान शुरू होंगे, गावों व नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति दी गई है। दवाइयां, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल बनाने वाली यूनिटों को अनुमति मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो गांवों में हैं या नगरीय सीमा के बाहर हैं, उत्पादन इकाइयां जिनमें निरंतर उत्पादन होता है उनकी सप्लाई चेन को जारी रखने की अनुमति होगी।