रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न, राशन सामाग्रियों के वितरण में आधार प्रमाणीकरण को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
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इस अवधि में राशन दुकानों से राशन सामग्री वितरण के दौरान उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों से बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नही कराया जाएगा।
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हितग्राहियों को 31 मार्च तक राशन सामग्री का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से न करते हुए टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा।
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खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी कर राज्य के सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों और सभी खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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