सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अनिल अंबानी को लौटाना होगा 453 करोड़, वर्ना हो जाएगी जेल | Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अनिल अंबानी को लौटाना होगा 453 करोड़, वर्ना हो जाएगी जेल

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अनिल अंबानी को लौटाना होगा 453 करोड़, वर्ना हो जाएगी जेल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : February 20, 2019/5:43 am IST

नई दिल्ली। एरिक्सन इंडिया को बकाया भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अनिल अंबानी और 2 निदेशकों को 4 सप्ताह के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि यदि वे राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो तीन महीने की जेल अवधि का पालन करेंगे। SC ने उन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया, अगर एक महीने के भीतर जमा नहीं किया गया तो 1 महीने की जेल की सजा मिलेगी।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो निदेशकों को अदालत में अवमानना का दोषी मानते हुए एरिक्सन इंडिया द्वारा उसके खिलाफ दायर 550 करोड़ रुपये के बकाए को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फैसला सुनाया है। ।एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतानएरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतान रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।गौरतलब है कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने उच्चतम न्यायालय में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं।

 
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