छात्रों को देनी होगी निजी स्कूलों की फीस, हाईकोर्ट ने दिया स्कूलों के पक्ष में फैसला, फीस वसूली के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज | The students have to pay the fees of private schools, the High Court gave a decision in favor of the schools,

छात्रों को देनी होगी निजी स्कूलों की फीस, हाईकोर्ट ने दिया स्कूलों के पक्ष में फैसला, फीस वसूली के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज

छात्रों को देनी होगी निजी स्कूलों की फीस, हाईकोर्ट ने दिया स्कूलों के पक्ष में फैसला, फीस वसूली के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : March 10, 2021/7:57 am IST

बिलासपुर। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के पक्ष में फैसला जारी किया है, और फीस वसूली के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है।

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कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के बाद भी स्कूल प्रबंधकों द्वारा फीस वसूली के आदेश के खिलाफ छात्रों के पालकों ने 11 याचिकाएं दायर की थी। जिस पर अब चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है।

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बता दें कि कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के दौरान की फीस वसूली को लेकर पालक विरोध कर रहे थे, वहीं निजी स्कूल संचालकों ने तमाम व्यवस्थाओं को टीचर, स्टाफ की सैलरी जैसी बाध्यताएं बता कर फीस वसूली कर रहे थे। जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।