हलवाई की दुकानों पर लागू हुआ ये नया नियम, भूल होने पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना, ग्राहक भी हो जाएं अलर्ट | This new rule applies to confectionery shops, a penalty of 2 lakhs will be levied for mistake

हलवाई की दुकानों पर लागू हुआ ये नया नियम, भूल होने पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना, ग्राहक भी हो जाएं अलर्ट

हलवाई की दुकानों पर लागू हुआ ये नया नियम, भूल होने पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना, ग्राहक भी हो जाएं अलर्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : October 2, 2020/7:28 am IST

नई दिल्ली। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मिठाई को लेकर नया नियम लागू किया है। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। पहले दिन ही कई दुकानदारों ने नियमों का पालन नहीं किया है। वहीं फूड रेग्यूलेटर FSSAI ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अफसरों का कहना है कि नियम नहीं मनने वालों के खिलाफ अधिकतम 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

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बता दें कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हलवाई की दुकान पर मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट खिलने का नियम लागू किया है। यह नियम पहले जून में लागू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते लगातार तारीखें बढ़ती गई। वहीं अब 1 अक्टूबर से पूरे देश में यह नियम लागू हो गया है। एफएसएसएआई ने लोगों की स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

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आज दूसरा दिन है। ऐसे में देखना होगा कि फूड रेग्यूलेटर FSSAI किस तरह हलवाई की दुकानों में व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उपभोक्ताओं को बासी / खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। नियम के अनुसार फूड रेग्यूलेटर FSSAI अधिकतम 2 लाख तक जुर्माना लगा सकती है।

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ग्राहकों को भी देना होगा ध्यान

मिठाई को लेकर एफएसएसएआई का नया नियम लागू होने के बाद अब ग्राहकों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। अगर दुकानदार मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है तो इसकी जानकारी FSSAI को देना होगा। जिसके बाद फूड रेग्यूलेटर दुकानदार के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी।

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