तबादला नीति से प्रतिबंध हटा, राज्य व जिला स्तर में होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले.. देखिए | Transfer of officers and employees in state and district levels

तबादला नीति से प्रतिबंध हटा, राज्य व जिला स्तर में होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले.. देखिए

तबादला नीति से प्रतिबंध हटा, राज्य व जिला स्तर में होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : June 5, 2019/3:23 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाकर नई तबादला नीति जारी की है। अब राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले होंगे। वहीं जिला स्तर एवं राज्य स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिले के अंदर ट्रांसफर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से किए जाएंगे।

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राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले सामान्य विभाग प्रक्रिया के अंतर्गत ही किए जाएंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागध्यक्ष के प्रस्ताव/प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे। आज से 5 जून से 5 जुलाई तक फिर से ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी।

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इस अवधि में विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तबादले कर सकेंगे। इसके अलावा किसी विभाग को अपने हिसाब से ट्रांसफर नीति निर्धारित करनी हो तो वे सामान्य प्रशान विभाग की सहमिति से ऐसा कर सकेंगे। लेकिन इस नीति केप्रमुख प्रावधानों से अलग नीति नहीं बनवाई जा सकेगी। बता दें यह नीति आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

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