नई दिल्ली । उच्चतम न्यायलय ने ईवीएम के साथ समस्त मतगणना को वीवीपीएटी से मिलाए जाने की मांग वाली पिटीशन को खारिज कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने चेन्नई स्थित संगठन ‘टेक फॉर ऑल’ द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया ।
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‘टेक फॉर ऑल’ द्वारा दायर याचिका को नकार करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ ने पहले ही मामले पर एक आदेश पारित कर चुकी है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम सीजेआई के आदेश को रद्द नहीं कर सकते हैं। यह बकवास है। याचिका पर फैसला लिया जा चुका है।’ बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना 23 मई को होनी है। तमाम विपक्षी दलों की मांग है कि कम से कम 50 प्रतिशत मतगणना का मिलान वीवीपीएटी पर्चियों से किया जाना चाहिए । इसको लेकर विपक्षी दलों की एक पिटीशन भी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ खारिज कर चुकी है।
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उच्चतम न्यायालय ने 8 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनावों में प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक से पांच मतदान केंद्रों पर EVM के साथ VVPAT पर्चियों के मिलान को बढ़ाने का निर्देश दिया था।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”hi”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court dismisses the petition filed by a group of technocrats seeking a direction that the number of machines subject to verification of VVPATs to be increased to 100%. A vacation bench of the Apex Court did not find any merit in the petition filed by the technocrats. <a href=”https://t.co/TEVcHf3VbL”>pic.twitter.com/TEVcHf3VbL</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1130706592708550657?ref_src=twsrc%5Etfw”>21 मई 2019</a></blockquote>
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