रेलवे ठेकेदार की पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस अफसर ने ली परेड, देखिए वीडियो | Watch Video :

रेलवे ठेकेदार की पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस अफसर ने ली परेड, देखिए वीडियो

रेलवे ठेकेदार की पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस अफसर ने ली परेड, देखिए वीडियो

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : July 27, 2018/3:21 pm IST

दुर्ग। रेलवे स्टेशन की पार्किंग के नाम पर रेलवे की सड़क पर गाड़ियां पार्क होने और उससे लोगों को परेशानियों के साथ ठेकेदार की मनमानी की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम सीएसपी भोजराम पटेल ने टीम के साथ रेलवे पार्किंग में दबिश दी। इस टीम में मोहन नगर पुलिस, दुर्ग रेलवे स्टेशन मास्टर, आरपीएफ, आरएफ, ट्रैफिक अमला और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे।

जब सीएसपी पटेल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग एरिया के अलावा वहां की सड़क पर भी स्टैंड बना दिया था और लोगों से गाड़ी खड़ी करने का किराया वसूल रहा था। उन्होंने तत्काल ठेकेदार को बुलाकर फटकार लगाई और फिर रेलवे से उसके अनुबंध के दस्तावेज देखे।

स्टेशन मास्टर के साथ मिलकर उन्होंने अनुबंध दस्तावेज और पार्किंग स्थल पर लगे बोर्ड को चेक किया। उन्होंने पाया कि अनुबंध में मासिक पार्किंग शुल्क का साफ उल्लेख है लेकिन ठेकेदार ने बोर्ड में इसे नहीं लिखवाया था। उन्होंने इस बारे में उसे निर्देश दिए। इसके बाद सीएसपी ने ठेकेदार से पार्किंग एरिया की क्षमता के बारे में सवाल पूछा कि यहां कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने यही सवाल स्टेशन मास्टर से भी किया लेकिन दोनों ही जवाब नहीं दे पाए।

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इस पर सीएसपी पटेल ने स्टेशन मास्टर से कहा कि उन्हें पार्किंग एरिया की क्षमता की जानकारी चाहिए क्योंकि ठेकेदार पार्किंग से लगी सड़क पर भी बाइक खड़ी करवा कर शुल्क ले रहा है, जो कि नियमत: गलत है। इसके अलावा उन्होंने ठेकेदार को बोर्ड में सब सही और स्पष्ट उल्लेख करने के लिए कहा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यह बोर्ड अंधेरे वाली जगह में है इसलिए यहां लाइट की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जनता अंधेरे में भी इसे देख सकते।

सीएसपी ने ठेकेदार को अनुबंध के कागजात लेकर शनिवार को मोहन नगर थाना में हाजिर होने के निर्देश दिए और ये जिम्मा थाना प्रभारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि चूंकि यह रेलवे का परिसर है इसलिए रेलवे के ही नियम कायदों के तहत कार्रवाई होगी।

 

वेब डेस्क, IBC24  

 
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