बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि काम में लापरवाही किए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति करना प्रबंधन का सही कदम है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने काम में लापरवाही करने पर स्टेट बैंक आफ इंडिया के द्वारा बैंक के सहायक प्रबंधक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के फैसले को सही बताया है।
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दरअसल भारतीय स्टेट बैंक के कांकेर शाखा में पदस्थ सहायक प्रबंधक एम राजू के खिलाफ शिकायत मिलने पर बैंक प्रबंधन ने 6 अक्टूबर 2003 को एम राजू को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। विभागीय अपील खारिज होने पर एम राजू ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अपील की जिसमें एम राजू के पक्ष में फैसला सुनाया गया।
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इस फैसले के खिलाफ बैंक प्रबंधन ने हाईकोर्ट में रिट अपील पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने काम में लापरवाही के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने एम राजू की पेंशन संबंधी मांग पर बैंक प्रबंधन को नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
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