बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता डॉ बीपी बघेल का शिवरीनारायण में अस्पताल है। अर्जुन दास नाम के मरीज बीपी बघेल के अस्पताल मे अपना इलाज कराया था। इलाज के दौरान 6 लाख 25 हजार रूपए का खर्च आया। अर्जुन ने इलाज की रकम के बदले अपनी जमीन को बेचने डॉक्टर से अनुबंध कर लिया था।
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लेकिन अनुबंध को पूरा करने से पहले ही अर्जुन की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने अर्जुन के बेटों को जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए विधिक नोटिस भेजा। रजिस्ट्री कराने से इंकार करने पर डॉक्टर ने जांजगीर न्यायालय में परिवाद पेश किया लेकिन ये परिवाद खारिज हो गया।
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इसके बाद डॉक्टर ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने अनुबंध के लिए मरीज पर कोई दबाव डाला था, लेकिन इस मामले में डॉक्टर और मरीज के बीच हुए समझौते को उचित नहीं माना जा सकता है, हाईकोर्ट ने डॉक्टर की याचिका को खारिज कर दिया है।
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