Section 144 in Bangalore : बेंगलुरू। हिजाब विवाद पर कोर्ट का आज अहम फैसला आ सकता है। ऐहतियातन कलबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मार्च को बंद रहेंगे। बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है।
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हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर कोर्ट सुबह 10.30 बजे के करीब फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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वहीं, फैसले के मद्देनजर कलबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मार्च को बंद रहेंगे। बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है।
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बता दें कि उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।
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इससे पहले 1 जनवरी को, उडुपी के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हिजाब के चलते क्लास में प्रवेश से रोके जाने के बाद 6 छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया था और कॉलेज के आदेश का विरोध किया था। इसके बाद से खूब हंगामा मचा था।
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गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक से बढ़कर कई राज्यों में पहुंच चुका है। अभी एक दिन पहले ही अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने गेट पर रोक दिया और ड्रेस कोड का पालन करने को कहा। इस पर कुछ छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना कर दिया और घर के लिए वापस लौट गईं। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा के कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन कराया जाएगा। अगर कोई बाहर से हिजाब पहनकर आता है तो उसे गर्ल्स रूम में चेंज करना होगा।
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