मंत्री से मिला भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल, पार्षद की गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप की मांग की |

मंत्री से मिला भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल, पार्षद की गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप की मांग की

मंत्री से मिला भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल, पार्षद की गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप की मांग की

:   Modified Date:  May 26, 2024 / 08:41 PM IST, Published Date : May 26, 2024/8:41 pm IST

गाजियाबाद (उप्र), 26 मई (भाषा) गाजियाबाद नगर निगम के भाजपा पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा से मुलाकात कर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किये गये पार्टी पार्षद सुधीर कुमार के मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने रविवार को बताया कि भाजपा पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को उनसे मुलाकात की और साहिबाबाद के थानाध्यक्ष और मोहन नगर पुलिस चौकी के प्रभारी पर पार्षद सुधीर कुमार को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलम्बित कराने की मांग की।

उन्होंने बताया कि पार्षदों की शिकायत का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा।

इससे पहले, आठ भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल सुधीर कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगाये गये आरोपों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिला था, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिल सकी थी।

सूत्रों के मुताबिक, पार्षद सुधीर कुमार को सीता देवी नामक महिला की शिकायत पर मंगलवार (21 मई) को गिरफ्तार किया गया था। सीता देवी और उसके पति राम उद्गार मोहन नगर चौकी के पीछे सर्विस लेन पर पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय और सिगरेट की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं।

सीता देवी ने बताया कि रविवार 19 मई की रात पार्षद सुधीर कुमार का छोटा भाई संदीप अपने 10 साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और कुछ खाने का सामान लिया। उनका आरोप है कि जब दंपति ने उनसे पैसे देने को कहा तो पार्षद के भाई और उसके साथियों ने दंपति और उनके बेटों की पिटाई कर दी तथा उनसे तीन हजार रुपये छीन लिये, सामान सड़क पर फेंक दिया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें देखा गया कि पार्षद का भाई संदीप सीता देवी से मारपीट कर रहा है।

सीता देवी का यह भी आरोप था कि सुधीर इलाके में दुकान चलाने के लिए ‘गुंडा टैक्स’ के रूप में छह हजार रुपये की मांग कर रहा था।

पुलिस उपायुक्त (ट्रांस हिंडन) निमिष पाटिल ने बताया कि घटना का वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस ने पार्षद सुधीर कुमार, उसके छोटे भाई संदीप और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी देना) और 392 (डकैती) के तहत दर्ज किया गया था।

इस बीच, रविवार को महापौर सुनीता दयाल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप (जिसे उनके सहयोगी मनीष शर्मा चलाते हैं) पर भेजे गए एक प्रेस नोट में कहा कि एक जून तक इंतजार किया जाए। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि एक जून के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)