बलिया में नाबालिग छात्र की पिटाई के आरोप में शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज |

बलिया में नाबालिग छात्र की पिटाई के आरोप में शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बलिया में नाबालिग छात्र की पिटाई के आरोप में शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

:   Modified Date:  May 19, 2024 / 02:13 PM IST, Published Date : May 19, 2024/2:13 pm IST

बलिया (उप्र), 19 मई (भाषा) बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र में स्थित एक स्कूल के शिक्षक के विरुद्ध विद्यालय के कक्षा दस के नाबालिग छात्र की पिटाई के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रविवार को पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के तरछापार गांव निवासी प्रवीण कुमार मधुकर की तहरीर पर थाना क्षेत्र के पिपरौली बड़ागांव के एक स्कूल के गणित विषय के शिक्षक राघवेंद्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर स्‍वेच्‍छा से चोट पहुंचाना) और 325 (स्‍वेच्‍छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विपिन सिंह ने रविवार को बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।

उन्होंने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि मधुकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका पुत्र (14 ) विद्यालय में कक्षा दस का छात्र है, विद्यालय में 13 मई को राघवेंद्र गणित पढ़ा रहे थे और उन्होंने छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल हल करने के लिए दिए।

उन्होंने मधुकर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि उनका बेटा बगल के छात्र से प्रश्न हल करने से संबंधित कुछ बातचीत कर रहा था तभी शिक्षक राघवेंद्र ने उनके बेटे के कान के पास कई थप्पड़ मारे जिससे लड़़के के दाहिने कान का पर्दा फट गया है तथा उसे कम सुनाई दे रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भाषा सं आनन्द शोभना

शोभना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)