चाचा सहित परिवार के चार सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्युदंड |

चाचा सहित परिवार के चार सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्युदंड

चाचा सहित परिवार के चार सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्युदंड

:   Modified Date:  March 13, 2024 / 05:59 PM IST, Published Date : March 13, 2024/5:59 pm IST

गाजियाबाद (उप्र), 13 मार्च (भाषा) जिले की एक अदालत ने 10 लाख रुपये उधार देने से इनकार करने पर अपने चाचा समेत परिवार के चार सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

जिला सरकारी वकील (डीजीसी) राजेश चंद शर्मा ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 पवन कुमार की अदालत ने मंगलवार को आरोपी अय्यूब को अपने चाचा सहित परिवार के चार सदस्यों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अय्यूब पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शर्मा ने बताया कि यह हत्याकांड 2021 में 27 और 28 जून की दरम्यानी रात में लोनी के टोली मोहल्ले में हुआ था। कपड़ा व्यापारी अय्यूब अपने चाचा रहीसुद्दीन के घर पहुंचा था और कर्ज के रूप में दस लाख रुपये मांगे थे, लेकिन उसके चाचा ने देने से इनकार कर दिया।

शर्मा ने कहा, अय्यूब ने देर रात गुस्से में आकर गोली मारकर अपने चाचा, दो चचेरे भाइयों– अज़हरुद्दीन एवं इमरान तथा चाची फातिमा को हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि अय्यूब ने अज़हरुद्दीन की पत्नी अफसाना पर भी गोली चलाई लेकिन गोली पिस्तौल की बैरल में फंस गई और वह बच गयी ।

उनके अनुसार सभी चार घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद अय्यूब मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अय्यूब को गिरफ्तार किया था।अदालत के सामने 15 गवाह पेश किए गए और मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार

 

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