पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में मुनीर एवं उसके साथी को सजा सुनायी |

पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में मुनीर एवं उसके साथी को सजा सुनायी

पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में मुनीर एवं उसके साथी को सजा सुनायी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : April 16, 2022/4:43 pm IST

बिजनौर, 16 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मुनीर को 10 वर्ष और उसके साथी रैय्यान को पांच वर्ष की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि दो अप्रैल 2016 को एनआईए के उपाधीक्षक तंजील अहमद स्योहारा से एक शादी समारोह में शिरकत करके रात में कार से पत्नी फरजाना के साथ अपने घर सहसपुर आ रहे थे तभी मुनीर और उसके साथियों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुनीर वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि शनिवार को गैंगेस्टरं अदालत नंबर पांच के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने गैंगेस्टर मामले में मुनीर को 10 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड और उसके साथी रैय्यान को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

भाषा सं अमित

अमित

 

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