गवाह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद |

गवाह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

गवाह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

:   Modified Date:  March 7, 2024 / 06:18 PM IST, Published Date : March 7, 2024/6:18 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), सात मार्च (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 10 साल पहले अदालत परिसर के बाहर एक गवाह की कर दी गयी हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने यहां बताया कि 11 जुलाई 2013 को हत्या के एक मामले में गवाही देने के लिये अदालत जा रहे देवेन्द्र नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

त्यागी ने बताया कि इस मामले में सागर मलिक, ओम सिंह और राजवीर सिंह नामक व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भालोठिया ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने उनपर 50—50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं सलीम राजकुमार

राजकुमार

 

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