पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी खारिज

पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी खारिज

पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी खारिज
Modified Date: May 22, 2024 / 09:15 pm IST
Published Date: May 22, 2024 9:15 pm IST

इस्लामाबाद, 22 मई (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने 2018 के आम चुनाव में पर्चा दाखिल करते वक्त अपनी कथित बेटी टायरियन व्हाइट की जानकारी छुपाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराये जाने संबंधी अर्जी खारिज कर दी है।

‘डॉन’ अखबार के मुताबिक करीब एक साल के अंतराल पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।

खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (पीटीआई) ने 2018 के आम चुनाव में जीत हासिल की थी और क्रिकेट से राजनीति में आए खान अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे।

खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए रेखांकित किया कि तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले ही मामले को खारिज कर चुकी है।

न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी ने पिछले साल दी गई दो न्यायधीशों का तार्किक फैसला पढ़ा और कहा कि मामला पहले ही खारिज किया जा चुका है।

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत की तीन-सदस्यीय पीठ को 10 मई, 2023 को विघटित कर दिया था, जब अदालत की वेबसाइट पर तीन में से दो न्यायाधीशों की याचिका खारिज करने की राय अपलोड की गयी थी।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश


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