इस्लामाबाद, 22 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ने सोमवार को एक जवाबदेही अदालत से कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को किसी भी मामले में मुकदमे के खिलाफ कानून के तहत छूट प्राप्त है।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अदालत में रिपोर्ट जमा की। अदालत थत्ता जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई कर रही थी।
एनएबी ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत छूट प्राप्त है।
राष्ट्रपति जरदारी के वकील अरशद तबरीज ने अदालत को सूचित किया कि छूट के संबंध में एक याचिका पहले दायर की गई थी और एनएबी को जवाब देना था। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को छूट प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती।
अदालत ने मामले में सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी।
मामला विशेष पहल विभाग द्वारा थत्ता जल आपूर्ति योजना का ठेका कथित रूप से अवैध तरीके से एक निजी ठेकेदार को देने से संबंधित है।
भाषा वैभव दिलीप
दिलीप
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